चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 40.31 करोड़ की वस्तुएँ ज़ब्त
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चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 40.31 करोड़ की वस्तुएँ ज़ब्त

चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 40.31 करोड़ की वस्तुएँ ज़ब्त

चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 40.31 करोड़ की वस्तुएँ ज़ब्त

चंडीगढ़, 15 जनवरीः 

पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के उपरांत राज्य में लागू हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान दिनांक 14 जनवरी 2022 तक कुल 40.31 करोड़ की वस्तुएँ और नकदी ज़ब्त की गई है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डॉ. एस करुणा राजू ने बताया कि राज्य में विभिन्न सर्वेलैंस टीमों द्वारा 2.72 लाख लीटर शराब पकड़ी गई है जिसकी कीमत 81 लाख रुपए बनती है। उन्होंने बताया कि इसी तरह राज्य में नशीले पदार्थ भी पकडे गए हैं, जिनकी कीमत 38.93 करोड़ बनती है। इसके अलावा राज्य में 14 लाख रुपए की नकद राशि भी ज़ब्त की गई है।

डॉ. राजू ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र राज्य में 1064 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके अलावा राज्य में 2222 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जोकि अमन सुरक्षा में रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिनमें से 894 के खि़लाफ़ कार्रवाई कर दी गई है और बाकी रहते व्यक्तियों के खि़लाफ़ जल्द कार्रवाई कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 3692 नाके स्थापित किये गए हैं।

उन्होंने बताया कि इसी तरह सुरक्षा की दृष्टि से कार्रवाई करते हुए 118 लोगों के खि़लाफ़ एहतियातन कार्रवाई अमल में लाई गई है। राज्य में इस समय 2064 ग़ैर ज़मानती वारंट के मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है जबकि बाकी 239 के खि़लाफ़ कार्रवाई जारी है।
 
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब तक 323102 लाइसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 20 ग़ैर लाइसेंसी हथियार पकडे़ गए हैं।

डॉ. राजू ने बताया कि राज्य में चुनाव अमल में ड्यूटियां निभाने वाले अमले के कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज़ 84.3 प्रतिशत लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज़ 49.9 प्रतिशत कर्मचारियों को लग चुकी है। 

उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने पर विभिन्न टीमों द्वारा 53610 सरकारी स्थानों और 14911 निजी स्थानों से बैनर पोस्टर और दीवार पर लगे हुए इश्तिहार हटाए गए हैं।